विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे चुके कर्नाटक के 15 बागी विधायकों की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। स्पीकर रमेश कुमार की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से यथास्थिति बनाए रखने के आदेश को बदलने की मांग की। सिंघवी ने कहा कि आप पिछले आदेश में संशोधन करें ताकि स्पीकर कल (बुधवार को) इस्तीफे और अयोग्यता पर फैसला ले पाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट बुधवार सुबह 10.30 बजे नया आदेश पारित करेगा। कर्नाटक में कांग्रेस-जेडीएस के 16 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। इस्तीफे पर फैसला ना लेने पर 15 बागी विधायक स्पीकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। हमें संवैधानिक दायित्व याद दिला रहे स्पीकर- बेंच इससे पहले चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने बागी विधायकों के वकील मुकुल रोहतगी से कहा- कोर्ट स्पीकर को नहीं कह सकती है कि वह विधायकों के इस्तीफे या उन्हें अयोग्य ठहराने की कार्रवाई कैसे करें। हम इस प्रकिया को बाधित नहीं कर सकते हैं। इसके बाद स्पीकर के वकील की दलीलों पर कोर्ट ने कहा- आप हमें संवैधानिक दायित्व याद दिला रहे हैं, पर खुद विधायकों के इस्तीफे पर फैसला नहीं ले रहे हैं।