Published on February 1, 2026 | Views: 203
फरवरी में 6 बड़े बदलाव हो रहे हैं। आज से सिगरेट और तम्बाकू प्रोडक्ट्स महंगे हो गए हैं। वहीं अब से नई कार, जीप और वैन के लिए फास्टैग जारी करते समय अब KYV (नो योर व्हीकल) प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा 1 फरवरी से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर ₹50 तक महंगा हो गया है।
3 सितंबर 2025 को किए गए बदलाव के बाद अब 1 फरवरी से पान मसाला, खैनी और गुटखा जैसे तंबाकू उत्पादों पर 40% GST लगेगा। सेस हटा दिया गया है। अभी तक इन पर 28% GST के साथ 'कंपनसेशन सेस' लगता था। इससे कुल टैक्स 50% से ज्यादा हो जाता था।
सिगरेट पर उसकी लंबाई के आधार पर नई एक्साइज ड्यूटी भी लागू होगी। ₹2.05 से लेकर ₹8.5 प्रति स्टिक तक ये एक्साइज ड्यूटी लगेगी। इसके अलावा तंबाकू उत्पादों की तरह सिगरेट पर 40% GST भी लगेगा। हालांकि बीड़ी पर राहत देते हुए जीएसटी को 18% कर दिया गया है।
एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जुड़ती है। जब सिगरेट फैक्ट्री से निकलती है, तो उस पर एक्साइज लग चुका होता है। इसके बाद जब उस पर GST लगाया जाता है, तो वह 'बढ़ी हुई कीमत' (जिसमें एक्साइज शामिल है) पर लगता है। इससे 'टैक्स पर टैक्स' की स्थिति बनती है और फाइनल MRP बढ़ जाती है।
इस बदलाव से रिटेल मार्केट में सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की कीमतों में 15% से 40% तक का उछाल आ सकता है। सरकार का यह कदम सरकारी खजाने को भरने की एक कोशिश माना जा रहा है। क्योंकि सितंबर में सरकार ने घरेलू खपत बढ़ाने के लिए कई उत्पादों पर GST में कटौती की थी।
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