कन्नड़ पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को मुंबई के शिवड़ी कोर्ट ने गुरुवार को 15000 रु. के मुचलके पर जमानत दे दी। यहां के संघ कार्यकर्ता ध्रुतीमान जोशी का आरोप था कि राहुल ने गौरी लंकेश की हत्या के 24 घंटे के अंदर कहा कि जो लोग संघ और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन पर हमले किए जाते हैं। यहां तक कि उन्हें जान से मार दिया जाता है। 5 सितंबर 2017 को बेंगलुरु में बाइक से आए लोगों ने गौरी की गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। जोशी ने यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के खिलाफ भी शिकायत की थी। इसके बाद मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राहुल और येचुरी को समन जारी किया था, जबकि सोनिया और माकपा के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी थी। शिकायत में जोशी ने कहा, ''राहुल गांधी ने पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के 24 घंटे के अंदर बयान दिया था कि जो लोग संघ और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उन पर हमले किए जाते हैं और यहां तक की जान से मार दिया जाता है। इसी प्रकार सीताराम येचुरी ने कहा था कि आरएसएस की विचारधारा के लोगों ने गौरी की हत्या की। ये लोग राजनीतिक फायदे के लिए संघ को बदनाम कर रहे हैं।''