भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने के मामले में अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) ने बुधवार को भारत के पक्ष में फैसला सुनाया। अदालत के 16 जजों ने 15-1 के बहुमत से कुलभूषण की फांसी की सजा निलंबित कर दी थी। इस पर गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बयान दिया। उन्होंने राज्यसभा में कहा कि हम एक बार फिर पाकिस्तान से अपील करते हैं कि वह कुलभूषण को रिहा करे। इससे पहले कोर्ट के अध्यक्ष जस्टिस अब्दुलकावी अहमद यूसुफ ने कहा था कि जब तक पाकिस्तान प्रभावी ढंग से फैसले की समीक्षा और उस पर पुनर्विचार नहीं कर लेता, फांसी पर रोक जारी रहेगी। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने कहा, ''मुझे खुशी है कि आईसीजे के फैसले को लेकर पूरा सदन एकजुट है। आशा है कि जब तक कुलभूषण जाधव की रिहाई नहीं होती हम अपने प्रयास जारी रखेंगे।'' जयशंकर ने कहा कि सरकार जाधव के परिवार के साथ खड़ी है। इसी सदन में कुलभूषण की सजा के खिलाफ आईसीजे में अपील करने पर सहमति बनी थी। अब कोर्ट ने पाकिस्तान को निर्देश दिया है कि कूलभूषण को तुरंत काउंसलर एक्सेस मुहैया कराई जाए।