प्रधानमंत्री नरेंद्र माेदी ने गुरुवार रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर आपने, हमने पूरे देश ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। एक ऐसी व्यवस्था जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे। जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो हम सबके प्रयासों से अब दूर हो गई है। उन्होंने कहा- 370 और 35ए ने जम्मू-कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवार, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। इन दोनों अनुच्छेद का देश के खिलाफ कुछ लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए पाकिस्तान द्वारा एक शस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। इसकी वजह से पिछले तीन दशक में लगभग 42 हजार निर्दोष लोग मारे गए। ये आंकड़ा किसी की भी आंख में आंसू ला देता है। मोदी ने कहा- जो सपना पटेल का था, अंबेडकर का था, श्यामाप्रसाद मुखर्जी, अटलजी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो सपना अब पूरा हुआ है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। देश में सभी नागरिकों के हक और दायित्व समान हैं। मैं कश्मीर, लद्दाख के लोगों और हर देशवासी को हृदय से बधाई देता हूं। उन्होंने कहा- कुछ बातें समय के साथ इतनी घुल-मिल जाती हैं कि कई बार उन चीजों का मन में स्थायी भाव बन जाता है। भाव आ जाता है कि कुछ बचेगा ही नहीं। अनुच्छेद 370 के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसमें जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की जो हानि हो रही थी, उसकी चर्चा ही नहीं होती थी। हैरानी की बात ये है कि आप किसी से भी बात करें तो कोई ये भी नहीं बता पाता था कि 370 से जम्मू-कश्मीर के लोगों के जीवन में क्या लाभ हुआ। मोदी ने कहा- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिसका वह हकदार था। व्यवस्था की यह कमी दूर होने से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों का वर्तमान तो सुधरेगा ही, उनका भविष्य भी सुधरेगा।सरकार देश की भलाई के लिए काम करती है। कोई भी दल हो या कोई भी गठबंधन, ये काम हमेशा चलता रहता है। बहस और चिंतन-मनन होता है। मोदी ने कहा- इस प्रक्रिया से गुजरकर जो कानून बनता है, वो पूरे देश के लोगों का भला करता है। लेकिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि संसद इतनी बड़ी संख्या में कानून बनाए और वो कानून देश के हिस्से में लागू ही ना हो। यहां तक कि पहले की जो सरकारें एक कानून बनाकर वाहवाही लूटती थीं, वे भी यह दावा नहीं कर पाती थीं कि उनका बनाया कानून जम्मू-कश्मीर में भी लागू होगा। जो कानून देश की पूरी आबादी के लिए बनता था, उसके लाभ से जम्मू-कश्मीर के डेढ़ करोड़ से ज्यादा लोग वंचित रह जाते थे। उन्होंने कहा- देश के अन्य राज्यों में बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, लेकिन जम्मू-कश्मीर के बच्चे इनसे वंचित थे। क्या गुनाह है उन बच्चों का। बेटियों को जो सारे हक मिलते हैं, वो सारे हक जम्मू-कश्मीर में नहीं मिलते। देश के अन्य राज्यों में सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई कर्मचारी लागू है, लेकिन वहां के कर्मचारी इससे वंचित थे। दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए देशभर में सख्त कानून हैं, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं था। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए देशभर में माइनॉरिटी एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था। मजदूरों के लिए मिनिमम वेजेज एक्ट लागू है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में काम करने वालों को केवल कागजों में ही लटका मिलता था। चुनाव के वक्त एससी-एसटी को आरक्षण का लाभ मिलता था, लेकिन जम्मू-कश्मीर में ऐसा नहीं था।