मथुरा: जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने विवेचना के आधार पर गोविन्द पुत्र वीरी सिंह निवासी नगला बली थाना बल्देव जिला मथुरा का शस्त्र लाइसेन्स संख्या 953/2006 पर धारित रायफल नं0-05547 थाना बल्देव तथा शस्त्र लाइसेन्स संख्या 981/2007 पर धारित रिवाल्बर नं0-7461/07 थाना बल्देव को निरस्त किया है। विवेचना के आधार पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा की आख्या दिनांक 09.06.2022 में अभियुक्त पर वर्तमान में मु०अ०सं० 154/2021 धारा 147, 148, 149, 452, 323, 324, 506, 307, 302 भादवि थाना बल्देव में पंजीकृत है। उक्त मुकदमा अपराध संख्या-154 / 2021 न्यायालय ए०डी० जे०-3 में विचाराधीन है तथा शस्त्र धारक द्वारा लाइसेन्स की शर्तों का स्पष्ट उल्लघंन किया गया है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा गोविन्द पुत्र वीरी सिंह निवासी नगला बली थाना बल्देव जिला मथुरा के शस्त्र लाइसेन्स निरस्त किए गए है।