शोभाराम शर्मा ने ऐन एच ऐ आई से 2011 में बदरपुर बॉर्डर से आगरा वाटरवर्क्स तक मेंटिनेंस का कांट्रेक्ट लिया था। जिसमें उसने जनार्दन शर्मा को शामिल कर लिया ।2012 में शोभाराम ने अपराध संख्या 534/12 धारा 419,420,467,468,471 आई पि सी 379,504,506 के तहत जनार्दन शर्मा पुत्र शिव कुमार शर्मा के खिलाफ मुकद्दमा दर्ज कराया । इसी मामले में पुलिस द्वारा जनार्दन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये गए । गत 4 फ़रवरी को न्यायालय में पेश ना होने पर अदालत ने जनार्दन को भगोड़ा घोषित करने की कार्यवाही कर दी हे । अब कुर्की के लिए की जा रही है तयारी ।