गैंग लीडर मंशाराम की 41 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क, फिरोजाबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई

Published on November 29, 2025 | Views: 214

गैंग लीडर मंशाराम की 41 लाख से अधिक की संपत्ति कुर्क, फिरोजाबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई

फिरोजाबाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की है। शिकोहाबाद पुलिस ने गैंग लीडर मंशाराम की 41 लाख 07 हजार 615 रुपये मूल्य की चल-अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त कर ली है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देश पर की गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले में आदतन अपराधियों और संगठित गिरोह बनाकर गंभीर अपराध करने वाले आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत शिकोहाबाद पुलिस टीम और राजस्व विभाग ने संयुक्त रूप से यह कुर्की की कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार, अभियुक्त मंशाराम अपने बेटे रोहित उर्फ आशु के साथ मिलकर इस गैंग का संचालन करता था। ये दोनों बलवा, मारपीट, जान से मारने का प्रयास, अपहरण, छल-कपट और षड्यंत्र जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देकर अवैध तरीके से धन कमाते थे।

मंशाराम के खिलाफ जनपद के विभिन्न थानों में लगभग डेढ़ दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उस पर संगठित अपराधों के जरिए अवैध रूप से धन-संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

यह कुर्की थाना मक्खनपुर में पंजीकृत मुकदमे मु.अ.सं. 01/2025, धारा 2/3 गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के तहत की गई है। मंशाराम की 41 लाख 07 हजार 615 रुपये की संपत्ति 29 नवंबर 2025 को जब्त की गई।

पुलिस ने बताया कि अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर इस तरह की कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी।

अभियुक्त मंशाराम पुत्र नारायण, जहांगीरपुर गैलरई, थाना मक्खनपुर, जनपद फिरोजाबाद का निवासी है।

Category: Crime


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