हत्या के दोषी को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड

Published on October 1, 2026 | Views: 257

हत्या के दोषी को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये अर्थदंड

ललित उपाध्याय, संवाददाता मथुरा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत मथुरा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते हत्या के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

पुलिस के अनुसार थाना वृंदावन में वर्ष 2021 में हत्या के आरोप में मुकदमा अपराध संख्या 141/2021, धारा 302 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर माननीय विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय, मथुरा ने गुरुवार को मामले में फैसला सुनाया।

न्यायालय ने अभियुक्त अभय गिरी पुत्र बलवीर सिंह, निवासी सीताराम की बगीची, कालीदेह, कस्बा एवं थाना वृंदावन, मथुरा को हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

पुलिस अधिकारियों के निर्देशन में मामले की गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन पक्ष के साथ समन्वय कर प्रभावी पैरवी की गई।

Category: Crime


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